H-1B Visa पर ट्रंप प्रशासन को झटका, US कोर्ट ने 1 लाख डॉलर फीस पर लगाई रोक...
June 9, 2026 Source: Rashtra Wire
Donald Trump US H-1B Visa Case: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1B वीजा मामले में बड़ा झटका लगा है। बोस्टन की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) की अतिरिक्त फीस को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला जज लियो सोरोकिन ने सुनाया।
यह मामला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर याचिका के बाद अदालत पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जज सोरोकिन ने कहा कि इतनी बड़ी राशि महज शुल्क नहीं बल्कि एक तरह का टैक्स है और इसे लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग और यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) इस तरह की फीस लागू नहीं कर सकते।
अदालत के अनुसार, यह नीति ट्रंप के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए H-1B वीजा पर एक लाख डॉलर की फीस लगाने का फैसला रद्द किया जाता है।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया है। प्रशासन का कहना है कि उसे भरोसा है कि ऊपरी अदालत में यह आदेश पलट सकता है।
इस फैसले से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलता है। इस कार्यक्रम के तहत 65,000 नियमित वीजा और उच्च शिक्षित पेशेवरों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा जारी किए जाते हैं। स्वीकृत H-1B वीजा में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीयों को प्राप्त होते हैं।