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RBC प्रावधानों के तहत मृतक के परिवार को मिली आर्थिक राहत

April 30, 2026

*​लू से मृत्यु पर शासन की संवेदनशीलता: बलौदाबाजार कलेक्टर ने स्वीकृत की 4 लाख की सहायता* ​रायपुर,30 अप्रैल 2026/ प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप के बीच जिला प्रशासन ने एक पीड़ित परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। प्राकृतिक आपदा के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने लू लगने से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। *​राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्रवाई* ​यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की धारा 6-4 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई है। कलेक्टर ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरण का त्वरित निराकरण किया और संबंधित तहसीलदार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सहायता राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से अंतरित की जाय। ज्ञात हो कि ​मृतक मोजीराम साहू निवासी ग्राम ओड़ान, तहसील पलारी का अत्यधिक गर्मी और लू की चपेट में आने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी दुलारी बाई को यह राशि प्रदान की जाएगी। ​ जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भीषण गर्मी में सावधानी बरतें। साथ ही, राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जनहानि के मामलों में बिना किसी विलंब के पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए।