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70 करोड़ के ‘गायब’ होने पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, बैंक को झटका
May 6, 2026 Source: Rashtra Wire
Bank of Baroda में जमा सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का मामला गंभीर रूप ले चुका है। Delhi High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए बैंक को 217.6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब दिल्ली रिज क्षेत्र के संरक्षण के लिए निर्धारित करीब 70.25 करोड़ रुपये के “गायब” होने की बात सामने आई।
यह राशि रिज मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ी थी, जिसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बनाए रखने के लिए किया जाना था। जानकारी के अनुसार, वन एवं वन्यजीव विभाग ने बेहतर ब्याज दर पाने के उद्देश्य से लगभग 223 करोड़ रुपये State Bank of India से ट्रांसफर कर बैंक ऑफ बड़ौदा की देशबंधु रोड शाखा में जमा कराए थे। यह राशि 113 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखी गई थी। बाद में आरोप लगा कि बैंक अधिकारियों की कथित लापरवाही या बदनीयती के कारण लगभग 70 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाल लिए गए।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए Central Bureau of Investigation जांच कर रही है। पिछली सुनवाई में जस्टिस जसमीत सिंह ने बैंक की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमें जिम्मेदारी वन अधिकारियों पर डालने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि एक ओर शहर का पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संरक्षण के लिए रखी गई बड़ी राशि का सही उपयोग नहीं हुआ।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह अगली सुनवाई से पहले 217.6 करोड़ रुपये की पूरी राशि रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कर देगा। यह कदम पहले दिए गए आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें 152.75 करोड़ रुपये सुरक्षित रखने को कहा गया था, जबकि बाकी रकम अभी भी जांच के दायरे में है।
इस बीच, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) ने भी अपने फंड से जुड़े मामले में अलग याचिका दाखिल की है। अदालत ने संभावित टकराव से बचने के लिए इस याचिका को उसी पीठ के पास भेज दिया है जो पहले से इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली अहम सुनवाई 12 मई को निर्धारित है, जहां इस मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।